हिमाचल घूमने जाने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर सामने आई है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सस्टेनेबल टूरिज्म से जुड़ा एक बड़ा फैसला सुनाया है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बेंच ने आदेश दिया है कि यात्रियों को यात्रा के दौरान एक बड़ा गार्बेज बैग लाना होगा और बैग में कचरा अपने साथ ले जाना होगा। बिना कूड़ा बैग के आपको हिमाचल में एंट्री नहीं मिलेगी।
हिमाचल आने वाले टूरिस्ट के लिए गार्बेज बैग जरूरी
पहाड़ों पर एनवायरनमेंट काफी अच्छा होता है। जिसके कारण काफी टूरिस्ट पहाड़ों पर घूमने आते जाते रहते हैं, जिस वजह से काफी वेस्टेज इकट्ठा हो जाता है और एनवायरनमेंट दूषित होने लगता है। हिमाचल प्रदेश में एनवायरनमेंट संबंधी चिंताओं से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।, जिस पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुशील कुकरेजा की बेंच ने राज्य में एनवायरनमेंट से संबंधित वेस्ट मैनेजमेंट के सिस्टम में बेहतरी करने के लिए आदेश दिए।
सफाई के कामों की निगरानी रखेगी STF
19 जुलाई को हाई कोर्ट में हुई सुनवाई में बेंच ने राज्य को आदेश में कहा है कि सरकार को गोवा और सिक्किम राज्यों की तरह टूरिज्म पर ध्यान देना चाहिए। राज्यों में प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों को अपने वाहन में एक बड़ा कचरा बैग ले जाना अनिवार्य है। इन सब के अलावा बेंच ने राज्य से स्पेशल टास्क फोर्स (STF) बनाने को भी कहा। ये राज्य में सफाई के कामों की निगरानी रखेगी।