पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग ने छुट्टियों को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। अब स्कूल शिक्षा विभाग ने मेडिकल छुट्टी लेने के नियमों में बदलाव कर दिया है। एक या अधिक दिन की छुट्टी लेने के लिए कर्मचारियों को मेडिकल और फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करने होंगे।
कर्मचारी मेडिकल लीव का न कर सके मिस्यूज़
इन दोनों सर्टिफिकेट को ब्लॉक ऑफिस में जमा करना होगा। यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि कर्मचारी मेडिकल लीव का मिस्यूज़ न करें और स्कूलों में उपस्थिति सुनिश्चित करें। जानकारी के मुताबिक स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी केंद्र प्रधान शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों को पत्र भेजकर मेडिकल छुट्टी के संबंध में नए निर्देश जारी किए हैं।
ब्लॉक ऑफिस में जमा करना होगा मेडिकल
नए निर्देशों के मुताबिक, अगर कोई कर्मचारी मेडिकल लीव लेना चाहता है तो उसे मेडिकल लीव पूरी होने के बाद अपना मेडिकल सर्टिफिकेट और लॉन्ग लीव प्रोफार्मा जमा करना होगा, पहले उसे फिटनेस सर्टिफिकेट ब्लॉक ऑफिस में जमा करना होगा और फिर उसे स्कूल में मौजूद होना होगा।
एक दिन की छुट्टी के लिए भी नियम होंगे लागू
अगर कोई कर्मचारी एक दिन की भी मेडिकल छुट्टी लेना चाहता है तो उसे मेडिकल सर्टिफिकेट और फिटनेस सर्टिफिकेट ब्लॉक ऑफिस में जमा करना होगा।