हरियाणा के पानीपत से एक हैरानीजनक मामला सामने आया है। जहां, लड़की ने उसके परिवार वालों की तरफ से जबरदस्ती शादी करवाई है। लड़की की ओर से शादी की शिकायत बाल संरक्षण अधिकारी को दी गई। वहीं, पति ने कहा कि वह बालिग है। लड़की ने भी हार नहीं मानी और उसने अपने स्कूल के सर्टिफिकेट दे दिए, जिनके हिसाब से वह अभी बालिग नहीं हुई है।
पुलिस ने अब लड़की की मां व पति के खिलाफ बाल विवाह एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। जिसकी जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक, बाल सरंक्षण अधिकारी का कहना है कि 30 सितंबर को उनको कृष्णापुरा निवासी एक लड़की ने शिकायत दी थी कि उसकी मां ने जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी है।
1 अप्रैल 2024 को हुई थी शादी
उन्होंने बताया कि शादी 1 अप्रैल को मतलौड़ा के एक बैंक्वेट हॉल में गांव उरलाना कलां के रहने वाले रिंकू के साथ करवाई गई है। लड़की का कहना है कि वह अभी नाबालिग है और इस शादी से खुश नहीं है।
पुलिस जांच में युवती की आयु मिली गलत
पुलिस ने इस मामले में कहा कि रिंकू को शादी के डॉक्यूमेंट्स पेश करने के लिए कहा गया है। 10 अक्टूबर को रिंकू ने बैंक्वेट हॉल के डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने शपथ पत्र में लड़की की डेट ऑफ बर्थ बताई थी। जिसके हिसाब से वह बालिग थी। जांच में यवुती की आयु गलत मिली।
शादी के समय उसकी उम्र 15 साल की थी
पुलिस का कहना है कि लड़की आजाद नगर के एक स्कूल में पढ़ी है और उसके मुताबिक लड़की का जन्म 4 नवंबर 2008 को है। शादी के समय उसकी उम्र 15 साल 4 माह थी।
पुलिस ने लड़की की मां और पति पर दर्ज किया केस
पुलिस ने इस मामले में थाना मतलौडा में लड़की की मां मीना व उसके पति रिंकू के खिलाफ धारा 9,10,11 बाल विवाह निषेध एक्ट 2006 के तहत केस दर्ज किया है। लड़की को ससुराल से बाल संरक्षण कल्याण समिति पानीपत के जरिए चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट भिजवा दिया गया है। पुलिस के मुताबिक बाल विवाह एक गंभीर अपराध है।