दिल्ली कथित शराब घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो(CBI) की ओर से गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आप की ओर से गिरफ्तारी और रिमांड को दी गई चुनौती पर सीबीआई से 7 दिन के अंदर जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 17 जुलाई को होगी।
1 साल पहले सिर्फ गवाह के रूप में बुलाया
केजरीवाल की य़ाचिका पर जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने सुनवाई की। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि एफआईआर 2022 में ही दर्ज की गई थी। उन्हें अप्रैल 2023 में समन किया गया था और 9 घंटे पूछताछ की गई। उन्हें सिर्फ एक गवाह के रूप में बुलाया था। उसके बाद से कुछ नहीं किया गया और अब गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी मेमो में कुछ कारण बताए जाने की आवश्यकता होती है।
केजरीवाल ने कहा कि उनकी न्यायिक हिरासत के दौरान भी, सीबीआई उनकी गिरफ्तारी का समर्थन करने वाली कोई नई सामग्री प्रदान करने में विफल रही। उन्होंने कहा कि उल्लिखित सभी आरोप पहले से ही सीबीआई के पिछले आरोपपत्रों का हिस्सा थे।
सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा
सिंघवी से कोर्ट ने कहा कि आप गिरफ्तारी को रद्द करके उन्हें हिरासत से छोड़ने की मांग कर रहे हैं? सिंघवी ने इसका जवाब हां में दिया तो कोर्ट ने पूछा, 'क्या आपने जमानत याचिका दायर की है?' सिंघवी ने जवाब दिया कि अभी ऐसा नहीं किया है, लेकिन ऐसा करने जा रहे हैं। कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी करके अपना जवाब दाखिल करने को कहा। जज ने मामले को शनिवार को सूचीबद्ध करने को कहा।
26 जून को सीबीआई ने किया गिरफ्तार
बता दें कि केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। वह ईडी की ओर से दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंद केस में न्यायिक हिरासत में थे। गिरफ्तारी के बाद निचली अदालत ने केजरीवाल को तीन दिन की सीबीआई रिमांड में भेज दिया था। रिमांड खत्म होने के बाद जांच एजेंसी ने केजरीवाल को दोबारा न्यायिक हिरासत में भेजने की अपील की जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। 21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था।
गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध
केजरीवाल ने कोर्ट के 26 जून के आदेश को भी चुनौती दी है। जिसके तहत उन्हें तीन दि के लिए सीबीआई की रिमांड पर भेजा गया था। उन्होंन आरोप लगाया कि सीबीआई ने गिरफ्तारी के लिए झूठा आधार बनाया। गिरफ्तारी के लिए कोई तर्क नहीं दिया गया। याचिका में कहा गया कि उनकी गिरफ्तारी कथित तौर पर 4 जून से पहले सीबीआई के कब्जे में मौजूद सामग्री के आधार पर की गई थी। उनकी गिरफ्तारी अवैध है, जिसकी कानूनन अनुमति नहीं है।