होशियारपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व रेवेन्यू मंत्री ब्रम शंकर जिम्पा ने जमीनों की रजिस्ट्रेशन के लिए एनओसी की शर्त ख़त्म करने को ऐतिहासिक फैसला बताया है। उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह सभी पंजाबियों के लिए दिवाली का तोहफा है और इस फैसले से लाखों पंजाबियों को बड़ी राहत मिली है।
पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन (PAPRA) संशोधन अधिनियम, 2024 3 सितंबर को पंजाब विधानसभा में पारित किया गया था। गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने कल इस बिल को पास कर दिया है। जिम्पा ने कहा कि मंत्री रहते हुए उन्होंने एनओसी की शर्त खत्म करने के लिए 2022 से 2024 तक स्थानीय निकाय विभाग और शहरी विकास एवं आवास विभाग के मंत्रियों और सीनियर अधिकारियों के साथ कई मीटिंग्स कीं ताकि आम लोगों को इससे मुक्ति मिल सके एनओसी के झंझट से मुक्ति दिलाई जाए।
उन्होंने कहा कि जमीनों की रजिस्ट्री के समय स्थानीय निकाय विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा एनओसी की मांग की जाती थी, लेकिन आम लोग राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते थे। अब जब एनओसी की अवधि समाप्त हो गई है, तो वह विजयी महसूस कर रहे हैं क्योंकि राजस्व मंत्री के रूप में उनके कोशिशों को सफलता मिल गई।
उन्होंने बिल पास कराने के लिए राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को भी धन्यवाद दिया है। जिम्पा ने एनओसी की शर्त खत्म करने के लिए वर्तमान मुख्य सचिव केएपी सिन्हा और तत्कालीन मुख्य सचिव अनुराग वर्मा के प्रयासों की भी सराहना की है।
जिम्पा ने कहा कि पिछली सरकारों ने इस मामले में जो ढिलाई दिखाई थी। उसकी तुलना में मान सरकार ने इस संबंध में बड़ा फैसला लेकर लोगों को बड़ी राहत दी है। क्योंकि लोग पिछले 10-12 साल से ज्यादा समय से परेशान थे। पिछली सरकारों के कुशासन के दौरान राज्य भर में बहुत सारी अवैध कॉलोनियां पनप गईं क्योंकि पिछले शासकों ने अवैध कॉलोनाइजरों को संरक्षण दिया था।