पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के सलाहकार भरत इंदर चहल के खिलाफ पटियाला कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है। इसके साथ ही विजिलेंस को अरेस्ट करके 28 अक्टूबर तक कोर्ट में पेश होने के लिए भी कहा है।
पंजाब सरकार पर लगाए थे आरोप
इसी मामले में अग्रिम जमानत को लेकर भरत इंदर चहल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अपनी इस याचिका में उन्होंने कहा था कि मौजूदा सरकार राजनीतिक रंजिश के कारण पिछली सरकार के नेताओं और करीबियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और इसलिए उन्हें भी जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है।
हाईकोर्ट ने रद्द कर दी थी अग्रिम जमानत
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भरत इंदर चहल की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। पर इससे पहले हाईकोर्ट ने पिछले साल 4 अक्टूबर को चहल को अग्रिम जमानत को मंजूरी दे दी थी।।
जानें क्या है पूरा मामला
विजिलेंस के मुताबिक मार्च 2017 से सितंबर 2021 तक भरत इंदर चहल के आय व खर्च की जांच की गई थी। जिसमें पाया गया कि परिवार की कुल इनकम 7 करोड़ 85 लाख 16 हजार 905 रुपये बनती थी। जबकि परिवार ने 31 करोड़ 79 लाख 89 हजार 11 रुपये खर्च किया है। इस वजह से विजिलेंस ने भरत इंदर चहल के खिलाफ केस दर्ज किया। भरत इंदर सिंह चहल 1 अप्रैल 2017 से 31 अगस्त 2021 तक सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार के पद पर थे। उनके पद छोड़ने के 2 दिन के अंदर अगस्त 2023 को एफआईआर दर्ज की गई थी।