मोहाली में 29 से लेकर 31 अक्टूबर दिवाली तक ही पटाखे की बिक्री की जाएगी। इसके लिए डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने 44 प्रोविजनल लाइसेंस जारी करने के लिए ड्रा निकाला। पिछले साल की तुलना में इस बार केवल 20 प्रतिशत लाइसेंस ही जारी किए गए हैं।
13 जगहों पर ही बेचे जाएंगे पटाखे
मोहाली, खरड़, बनूड़ और अन्य क्षेत्रों के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं। कुल 13 स्थानों पर ही पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी। इसके अलावा कहीं भी पटाखे बेचने पर पूरी तरह से बैन रहेगा। वहीं आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा।
दिवाली-गुरुपर्व पर सिर्फ 2 घंटे ही चलेंगे पटाखे
डीसी की तरफ से जारी आदेशों के मुताबिक 31 अक्टूबर को दिवाली को पटाखे रात 8 से 10 बजे तक ही चलाए जा सकेंगे। इसी तरह 15 नवंबर को गुरुपर्व के दिन सुबह 4 से 5 बजे तक और रात 9 से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति होगी। बिना लाइसेंस के पटाखों का विक्रय या भंडारण पूरी तरह से अवैध होगा।