जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने फेक डॉक्यूमेंट्स लगाकर सरकार से इमिग्रेश लाइसेंस प्राप्त करने के मामले में एक NRI पर FIR दर्ज की है। आरोपी के खिलाफ केस में पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट की अलग-अलग धाराएं जोड़ी गई है।
बता दें कि NRI कनाडा का सिटीजन है। जिसकी पहचान अनमोलदीप सिंह के रूप में हुई है। वह पहले मकसूदा विवेकानंद पार्क में रहता था। बताया जा रहा है कि आरोपी की फिलहाल गिरफ्तारी बाकी है। थाना नवी बारदरी में ये केस दर्ज किया गया है।
डीसी को सौंपी थी शिकायत
जानकारी मुताबिक, जालंधर डीसी को एक शिकायत सौंपी की गई थी। जिसमें कहा गया था कि आरोपी की लाइसेंस की जांच की जाए और लाइसेंस को कैंसिल किया जाए। वहीं जब जांच करवाई गई तो रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि व्यक्ति कनाडा का रहने वाला है। जिसने भारत में इमिग्रेशन लाइसेंस लिया हुआ है। जो बिल्कुल गैर कानूनी है।
शिकायत पिछले साल हुई थी
ये शिकायत पिछले साल 2023 के अप्रैल महीने में दी गई थी। FIR के मुताबिक, आरोपी कनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट नाम से बीएमसी चौक और एजीआई बिजनेस सेंटर के दूसरे फ्लोर पर एक इमिग्रेशन कंपनी चलाता है। कंपनी का मालिक अनमोलदीप सिंह है, जो कनाडा का सिटीजनशिप होल्डर है। आरोपी की ओर से सरकार को गलत तथ्य पेश कर लाइसेंस की प्राप्त किया गया है।
डीए लीगल से सलाह लेकर की गई कार्रवाई
वहीं, जब लाइसेंस की जांच करवाई गई तो लगाए गए आरोप सही निकले। जिसके बाद मामले में डीए लीगल से सलाह लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। कुछ दिन पहले ही कार्रवाई के लिए रिपोर्ट बनाकर पुलिस को सौंपी गई थी और केस दर्ज करने के आदेश दि गए थे।
जिसके बाद मामले की जांच शुरू करवाई गई तो लगाए गए आरोप सही निकले। मामले में डीए लीगल से सलाह लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। कुछ दिन पहले ही कार्रवाई के लिए रिपोर्ट बनाकर पुलिस को सौंपी गई थी और केस दर्ज करने के आदेश दिए गए थे। जिसमें पुलिस ने मामले में जांच के बाद केस दर्ज कर लिया।