जालंधर की मछली मंडियों में मछली पालन विभाग के अधिकारियों ने चैकिंग की। इस दौरान दो मछली विक्रेताओं से 48 किलो पाबंदीशुदा मंगुर मछली ज़ब्त की है और पांच हज़ार रुपए जुर्माना लगाया गया गया है।
सीनियर मछली पालन अधिकारी शुभवंत कौर ने बताया कि पाबंदीशुदा थाई मंगूर मछली की रोकथाम के लिए विभाग के अधिकारियों की ओर से ज़िले की अलग-अलग मछली मंडियों की समय-समय पर चैकिंग की जाती है। सीनियर मछली पालन अधिकारी ने बताया कि भारत और पंजाब सरकार की ओर से थाई मंगुर मछली पर पाबंदी लगाई हुई है।
मछली रोकथाम के लिए टीम गठित
बता दें कि राज्य में यह मछली पाई जाने पर पंजाब फिशरीज एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। उन्होंने आगे बताया कि सहायक डायरेक्टर मछली पालन गुरप्रीत सिंह की ओर से ज़िला जालंधर में इस मछली की रोकथाम के लिए टीम गठित की गई है, जो समय- समय पर मछली मंडियों की चैकिंग करके इस एक्ट अनुसार कार्रवाई करती है।
भारत में थाई मंगुर मछली पर है बैन
उन्होंने बताया कि इस मछली की रोकथाम के लिए ज़िला प्रशासन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अधीन भी पाबंदी लगाई गई है। उन्होंने यह भी बताया कि इस पाबंदी संबंधित समय- समय पर मछली विक्रेताओं को जागरूक किया जाता है। उन्होंने मछली विक्रेताओं से अपील की कि इस पाबंदीशुदा मछली को न बेचा जाए और यदि कोई विक्रेता यह पाबंदीशुदा मछली बेचता पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमों अनुसार कार्यवाही की जाएगी।