वन नेशन, वन इलेक्शन करान को लेकर सरकार 3 बिल लाने की तैयारी में है। जिसमें से 2 संविधान संशोधन से संबंधित होंगे। संशोधन बिल में एक साथ लोकल बॉडी इलेक्शन, विधानसभा और लोकसभा चुनावों को एक साथ कराए जाने से संबंधित है। इसमें कम से कम 50 फीसदी राज्यों की सहमति चाहिए होगी।
वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर सरकार अक्टूबर के महीने से सिलसिलेवार तरीके से लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने की उच्च-स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया।
जानिए क्या होगा 3 बिल के संशोधन में
पहले संशोधन बिल में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने को लेकर होगा। जिसमें विधानसभा को भंग करने और ‘एक साथ चुनाव’ शब्द को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 327 में संशोधन करने से संबंधित प्रावधान भी हैं। इस को 50% राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी।
वहीं दूसरा संशोधन बिल में लोकल बॉडी के चुनावों के लिए स्टेट इलेक्शन कमिशन की सलाह से इलेक्शन कमिशन वोटर लिस्ट तैयार करने से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव करेगा।
तीसरे संशोधन बिल में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित तीन कानूनों के प्रावधानों में संशोधन करने वाला एक सामान्य विधेयक होगा।