दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया। जिसके कारण अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना पड़ेगा।
हाई कोर्ट ने कहा कि दलीलों पर सही ढंग से बहस नहीं हुई थी। ईडी की अर्जी के बाद हुई सुनवाई में यह फैसला आया। बता दें कि कुछ दिन पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक लाख के बॉन्ड के बाद जमानत अर्जी मंजूर कर ली थी, लेकिन ईडी की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी को बहस के लिए समय दिया जाना चाहिए था।
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 1 लाख रुपये के बॉन्ड पर दे दी थी जमानत
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को अरविंद केजरीवाल को 1 लाख रुपये के बॉन्ड पर जमानत दे दी थी। कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने से पहले कुछ शर्तें भी लगाईं। जज ने केजरीवाल को निर्देश दिया कि वह जांच में बाधा न डालें या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश न करें।
21 मार्च को किया गया था गिरफ्तार
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। इस बीच उन्हें कुछ दिनों तक न्यायिक हिरासत में भी रखा गया। 1 अप्रैल को उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया। लोकसभा चुनाव के दौरान 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी।