Not Wear Helmets Then Hevy Challan Will Be Deducted : अक्सर आप समाचार और अखबार में पढ़ते ही होंगे कि हेलमेट नहीं पहने की वजह से दोपहिया वाहन चालक की सड़क हादसे में जान चली गई। सरकार ने इसी वजह से नए मोटर व्हीकल एक्ट में हेलमेट नहीं पहनने पर मोटे चालान का प्रावधान रखा है। अगर आप हेलमेट के बिना दोपहिया वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 5000 रुपए तक का चालान भरना पड़ता है, लेकिन देश में एक वर्ग ऐसा भी है, जिसके लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं है और ये लोग बिना हेलमेट पहने भी दोपहिया वाहन चला सकते हैं। रोड पर जब ये बिना हेलमेट के निकलते हैं तो पुलिस भी इन्हें रोकती नहीं है। साथ ही नए मोटर व्हीकल एक्ट के कानून का इनपर कोई असर नहीं होता. यहां हम आपको इस वर्ग के बारे में विस्तार से बता रहे हैं...
हेलमेट न पहनने पर मिलती है ये सजा
हेलमेट रेगुलेशन एंड लॉ इन इंडिया के अनुसार, दो पहिया वाहन चालक के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इस नियम के सेक्शन 129 के अनुसार अगर आप दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनते हैं तो आप पर 5000 रुपये का जुर्माना और तीन साल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है।
नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार तय
नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर टू-व्हीलर पर 4 साल से अधिक उम्र का बच्चा भी बैठता है, तो उसके लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। साथ ही ड्राइवर के पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट अनिवार्य है।
सिख समुदाय का नहीं कटता है चालान
देश में एक ऐसा वर्ग भी है, जो हेलमेट लगाए या न लगाए। ट्रैफिके पुलिस इनका चालान नहीं काटती। दरअसल हम बात कर रहे हैं सिख समुदाय की, सिख समुदाय के सिर पर पगड़ी होती है। जिस वजह से इनके सिर पर हेलमेट फिट नहीं बैठता।
मेडिकल कंडीशन में भी हेलमेट की छूट
साथ ही इनकी पगड़ी हादसे के वक्त हेलमेट का काम करती है और सिर में गंभीर चोट लगने से बचाती है। इनके अलावा अगर किसी को ऐसी मेडिकल कंडीशन है, जिसके कारण वो सिर पर हेलमेट नहीं पहन सकता। तब सबूत के साथ वो भी चालान से बच सकता है।