विक्की मिड्डूखेड़ा हत्याकांड मामले में मोहाली कोर्ट ने दोषी करार दिए तीनों हमलावरों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोषियों में अजय उर्फ लेफ्टी, सज्जन उर्फ भोलू और अनिल लाठ शामिल हैं। इन सभी ने साल 2021 में विक्की मिड्डूखेड़ा की सरेआम गोलियां मारकर हत्या की थी।
इस कारण मिली उम्रकैद
कोर्ट में विक्की मिड्डूखेड़ा के वकील ने बताया कि हमने कोर्ट में कहा कि विक्की का मर्डर रणनीति के तहत हुआ है, यह कोई आम हत्या नहीं थी। उसके शरीर पर 15 बुलेट फायर किए गए थे, जिसमें से 13 उसके शरीर से निकल गए थे और 2 बॉडी में मिले थे। सरेआम उसकी हत्या की गई थी। इसलिए दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए।
विक्की के भाई ने कहा- अभी न्याय आना बाकी
वहीं विक्की मिड्डूखेड़ा के भाई ने अजय ने कहा कि मैंने अपना फर्ज निभाया। साथ ही मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। मैं पहले भी कहता था कि मेरे शरीर में जब तक सांस है मैं तब तक लड़ता रहूंगा। यह न्याय का पहला कदम है, पर अभी न्याय होना बाकी है।
7 अगस्त 2021 को मारी गई थी गोलियां
आपको बता दें कि विक्की मिड्डूखेड़ा अकाली दल का युवा नेता था। 7 अगस्त 2021 को जब वह अपने दोस्त के ऑफिस से बाहर निकाला और कार में बैठने लगा तब दो नकाबपोश वहां पहुंचे। उन्होंने निहत्थे विक्की पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। वह कार से बाहर निकला और बचने के लिए भागा। पर हमलावरों ने उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलियां लगने के कारण उसकी मौत हो गई। इस घटना की जिम्मेदारी बंबीहा गैंग ने ली थी।