जालंधर में रेस्टोरेंट, क्लब और अन्य खाने-पीने वाले स्थानों को लेकर आदेश जारी किए गए है। ये आदेश कमिश्नरेट पुलिस की ओर से दिए गए है। 12 बजे के बाद किसी भी तरह का ग्राहक द्वारा ऑर्डर नहीं लिया जाएगा।
11:30 के बाद कुछ नहीं होगा ऑर्डर
जारी आदेशों के अनुसार, रात 12 बजे सभी रेस्टोरेंट, क्लब और खाने-पीने वाले स्थानों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने कहा है कि इन स्थानों पर खाने-पीने रात 11:30 बजे के बाद भोजन, पेय पदार्थ का कोई ऑर्डर नहीं लिया जाएगा। किसी भी नए ग्राहक को रात 11:30 के बाद वहां दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
शराब की दुकाने 12 बजे होगी बंद
सीपी ने कहा है कि शराब की दुकानों के साथ लगते अहाते रात 12 बजे या लाइसेंस की शर्तों के अनुसार पूरे बंद हो जाने चाहिए।
तेज डीजे पर बैन
इसके अलवा कहा गया है कि तेज आवाज के स्तर पर बैन लगाया गया है। 10 डीबी (ए) की पालना करने के निर्देश दिए गए हैं। डीजे, लाइव आर्केस्टरा/ सिंगर सहित सभी साउंड सिस्टम रात 10 बजे बंद होने चाहिए या उनकी आवाज कम होनी चाहिए। आदेश 23 दिसंबर तक लागू रहेंगे।