ईडी की स्पेशल कोर्ट ने 6 हजार करोड़ रुपए की ड्रग तस्करी और मनी लॉड्रिंग से जुड़े मामले में बर्खास्त डीएसपी जगदीश भोला समेत 17 लोगों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने जगदीश भोला, मनप्रीत, सुखराज, सुखजीत सुखा, मनिंदर, दविंदर सिंह हैप्पी, अवतार सिंह को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है।
पत्नी और ससुर को 3-3 साल की सजा
कोर्ट ने जगदीश भोला की पत्नी गुरप्रीत कौर और उनके ससुर दिलीप मान को 3-3 साल की सुनाई है। इसके साथ ही संदीप कौर, जगमिंदर कौर औलख, गुरमीत कौर और अरमजीत सिंह को भी 3-3 साल की सजा मिली है। वहीं, गुरप्रीत सिंह, सुभाष बजाज व अंकुर बजाज को 5-5 साल साल की सजा सुनाई है।
साल 2013 में सामने आया था मामला
यह मामला साल 2013 में सामने आया था। जब पंजाब पुलिस ने इस मामले में अर्जुन अवॉर्डी पहलवान रुस्तम-ए-हिंद और पंजाब पुलिस के बर्खास्त डीएसपी जगदीश सिंह भोला को गिरफ्तार किया था। तब पता चला था कि यह रैकेट पंजाब से लेकर विदेशों तक फैला हुआ है।