ख़बरिस्तान नेटवर्क : कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेशन के कैबिनेट मंत्री विजय शाह को फटकार लगाई है। इसके साथ ही उनकी FIR पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंत्री होकर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या यह मंत्री को शोभा देता है?
चीफ जस्टिस ने लगाई फटकार, कहा- जानते हैं न आप कौन हैं?
चीफ जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे शख्स से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं की जाती। जब देश इस तरह की स्थिति से गुजर रहा हो तब जिम्मेदारी भरे पद पर बैठे शख्स से ऐसे बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती। आप जानते हैं न कि आप कौन हैं?
फटकार लगाने के बाद कहा- बयान तोड़-मरोड़ कर पेश किया
चीफ जस्टिस के फटकार लगाने के बाद विजय शाह के वकील ने कहा कि उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है और मीडिया ने इसे हाइप दी है। हाईकोर्ट में ऑर्डर पास करने से पहले हमें सुना ही नहीं गया। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? हम कल इस मामले की सुनवाई करेंगे और 24 घंटे में कुछ नहीं होगा। यह कहते ही FIR पर रोक लगाने से इंकार कर दिया।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद FIR दर्ज
सीजफायर के अगले दिन ही एमपी के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने महू में एक जनसभा के दौरान कर्नल सोफिया कुरेशी पर विवादित बयान दिया था। हालांकि मामला बढ़ने के बाद उन्होंने अपने बयान पर माफी भी मांगी। पर जब यह मामला कोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट ने पुलिस को FIR करने के आदेश दिए।