पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव से जुड़ी 1000 से ज्यादा याचिकाओं को खारिज कर दिया हैं। जिससे पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने 206 पंचायतों की चुनाव प्रक्रिया पर लगी रोक भी हटा दी है। ऐसे में साफ है कि कल सुबह 8 बजे वोटिंग होगी।
आपको बता दें कि पंजाब में 15 अक्टूबर यानी कल पंचायत चुनाव होने हैं। इस बार पार्टी सिंबल पर भी चुनाव नहीं हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद विपक्षी दलों का आरोप है कि उनसे जुड़े लोगों और उम्मीदवारों का नामांकन जबरन खारिज किया गया है। किसी को एनओसी जारी नहीं की गई है।
सुबह से चल रही थी सुनवाई
बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में आज सुबह से सुनवाई चल रही थी। पंजाब के एडवोकेट जनरल अपनी टीम के साथ अदालत में मौजूद थे। इस दौरान पहले जिन पंचायतों की चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई गई थी। उसके खिलाफ भी अदालत में याचिका दायर की थी। शाम पौने चार बजे इस संबंधी फैसला सुनाया गया। इसमें ज्यादातर याचिकाएं शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस से जुड़े नेता व समर्थकों की थी।
250 पंचायतों की चुनाव प्रक्रिया पर लगी रोक भी हटी
हाईकोर्ट ने 250 के करीब जिन पंचायतों की चुनावी प्रक्रिया पर 14 तक रोक लगा दी थी, उसे भी अदालत ने हटा दिया है। ऐसे में साफ है कल वहां सुबह 8 बजे से मतदान होगा। पंजाब के एडवाेकेट जनरल (AG) गुरमिंदर सिंह ने बताया कि यह आम लोगों को बड़ी राहत है। चुनाव को लेकर पहले काफी बादल मंडरा रहे थे। लेकिन अब साफ हो गया कि चुनाव होगा।
1 करोड़ 33 लाख मतदाता
15 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में कुल 1 करोड़ 33 लाख मतदाता वोट डालेंगे। राज्य में इस समय 13937 ग्राम पंचायतें हैं। चुनाव में 96 हजार कर्मचारियों को तैनात किया गया है। सरकार की ओर से चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं।
बिना किसी पार्टी सिंबल के चुनाव
इस बार बिना पार्टी पार्टी सिंबल के चुनाव करवाए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद विपक्षी दलों का आरोप है कि उनसे जुड़े लोगों और उम्मीदवारों के नामांकन जबरन रद्द किए गए हैं। किसी को भी एनओसी जारी नहीं की गई है।
कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ने प्रदेश की आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल उठाए हैं। मामला चुनाव आयोग तक भी पहुंच गया है। हालांकि, आम आदमी पार्टी का कहना है कि अकाली दल और कांग्रेस धक्का-मुक्की कर रहे हैं। यहां तक कि हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या भी हो चुकी है। अब लोगों ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली है।