पंजाब में सिख महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य हो गया है। इस संबंध में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए है। बढ़ते हादसों को देखते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया है।
चंडीगढ़- हरियाणा में लागू होंगे आदेश
बता दें कि ये आदेश पंजाब के साथ-साथ हरियाणा और चंडीगढ़ में लागू होंगे। जानकारी के मुताबिक, 6 साल पहले भी चंडीगढ़ में सिख महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य किया था। लेकिन सिख संगठनों के विरोध के कारण केंद्र सराकर ने यह फैसला वापस ले लिया था।
मोटर व्हीकल में 15 फरवरी, 2022 से प्रभावी संशोधन का हवाला देते हुए, हाईकोर्ट ने कहा सिख धर्म से संबंधित व्यक्ति, जो पगड़ी पहने हुए है, को छोड़कर, सार्वजनिक स्थान पर मोटरसाइकिल चलाने वाले किसी अन्य व्यक्ति (पुरुष या महिला) को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हेलमेट पहनने से छूट नहीं है।
मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किए, जिसमें हाईकोर्ट ने महिला सवारियों से जुड़ी सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मौतों का संज्ञान लिया था।
2017 में दो सिख लड़कियों की हुई थी मौत
हाईकोर्ट ने 2017 की घटना का संज्ञान लिया था जिसमें सेक्टर-22 के एक होटल के पास सड़क दुर्घटना में दो सिख लड़कियों की मौत हो गई थी, जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना था।
उस समय, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में टू-व्हीलर्स चलाने वाले सभी लोगों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन राज्य सरकारों को कुछ कैटेगरी में छूट देने की अनुमति दी गई थी। चंडीगढ़ प्रशासन ने पहले सभी महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट दी थी, लेकिन पंजाब और हरियाणा में केवल सिख महिलाओं को छूट दी गई थी।