पंजाब सरकार ने सिरसा डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम के खिलाफ बेअदबी से जुड़े मामलों में केस चलाने की मंजूरी दे दी है। राम रहीम पर तीन मामलों में केस चलाने की अनुमिति दी गई है। वहीं, अब फरीदकोट की कोर्ट में उन पर ट्रायल चलेगा। धारा 295ए में मुकदमा चलाने के लिए सरकार से मंजूरी लेना जरूरी था।
पंजाब लाने का रास्ता साफ
वहीं, अब रोहतक की सुनारिया जेल में बंद राम रहीम को पंजाब लाने का रास्ता अब साफ नजर आता दिख रहा है। सरकार ने ये फैसला उस समय लिया जब करीब चार दिन पहले पंजाब सरकार की ओर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेअदबी से जुड़े मामलों की सुनवाई से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से लगाई रोक हटा दी थी। साथ ही इस मामले में डेरा प्रमुख को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब तलब किया था।
विधानसभा में उठ चुका मामला
बता दें कि पंजाब सरकार ने सोमवार को 2015 के श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी से संबंधित राम रहीम समेत अन्य के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दी है। ये मामला बेअदबी का मामला पंजाब विधानसभा में भी उठा था। कांग्रेस के विधायकों ने यह मामला उठाया था।
उनका कहना था कि डेरामुखी की फाइल करीब सवा दो साल से सीएम आफिस में पड़ी हुई है। सीएम के पास ही गृह विभाग है। लेकिन सरकार की तरफ से इसे मंजूरी नहीं दी जा रही है। वहीं, आम आदमी पार्टी के विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह ने भी यह मामला विधानसभा में उठाया था। हालांकि सीएम भगवंत ने साफ कहा था कि उनके पास इस मामले में नए तथ्य सामने आए हैं। साथ ही इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी।
ये तीन केस चलेंगे
गुरमीत पर जुलाई 2015 में बुर्ज जवाहर सिंह वाला में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र बीड़ चोरी होने, कुछ दिनों के पश्चात श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंग फाड़कर गलियों में फेंकने और अक्टूबर 2015 में बहिबल कलां में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंग फाड़े जाने के बाद बरगाड़ी में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के मुकदमे चलेंगे।