पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में फिर पांच नगर निगम व नगर काउंसिलों के चुनाव का मामला पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी स्टेट इलेक्शन कमीशन की ओर से चुनाव का शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले के मुताबिक समय अवधि 26 नवंबर को पूरा हो गई है।
ऐसे में याचिकाकर्ता बेअंत सिंह ने अपने वकील के माध्यम स्टेट इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अवमानना की की याचिका दाखिल की है। वहीं आज चीफ जस्टिस की बेंच के आगे याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग रखी है।
22 नवंबर को चुनाव आयोग को भेजा पत्र
याचिकाकर्ता ने याचिका में दलील दी है कि पंजाब सरकार ने 22 नवंबर को चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर राज्य चुनाव आयोग को पत्र भेजा था। नोटिफिकेशन मिलने के बाद आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं किया गया। इसी के चलते उनकी ओर से याचिका दायर की गई है।
बता दें कि कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि अगर उन्हें लगे कि मामले में सही कार्रवाई नहीं हो रही है तो वह फिर से कोर्ट आ सकते हैं।
मंत्री रवोज की पार्टी सिंबल पर चुनाव कराने की मांग
इससे पहले निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि अब चुनाव कराने को लेकर राज्य चुनाव आयोग को फैसला लेना है। उनकी तरफ से चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव पार्टी सिंबल पर होंगे।
पुरानी वार्ड प्रक्रिया के तहत ही होंगे चुनाव
निकाय विभाग ने चुनाव आयोग को बताया है कि वह दिसंबर के अंत तक चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ये चुनाव शहरी क्षेत्रों में होंगे। वहीं, पुराने वार्ड विभाजन के हिसाब से ही चुनाव होंगे क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। उसमें इस संबंध में आदेश दिए गए हैं।
चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के दिए थे आदेश
नगर निगम चुनाव की लड़ाई हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई। 11 नवंबर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कुल 10 सप्ताह में चुनाव करवाने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिनों में चुनाव की नोटिफिकेशन और अगले 8 हफ्तों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए थे।