पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में होने वाली पंचायती चुनावों के खिलाफ अलग-अलग 170 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसमें अधिकतर याचिकाएं रिजर्वेशन से जुड़ी हुई थी। इसके साथ ही परिवार की वोटें अलग-अलग वार्डों में बनाने और चूल्हा टैक्स संबंधी मामले भी थे। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को सभी चीजों सही करने के आदेश दिए गए है।
टाइगर फोर्स ने चुनाव तारीख आगे बढ़ाने की मांग
वहीं इससे पहले श्री गुरु रविदास टाइगर फोर्स के अध्यक्ष जस्सी तलहन ने कहा कि पंजाब में पंचायत चुनाव की तारीख को बदला जाए, वरना हम 4 अक्टूबर को जालंधर बंद का आह्वान करेंगे, क्योंकि सरकार का ये आदेश अनुसूचित जाति के खिलाफ है।
बता दें कि 15 अक्टूबर को चुनाव होंगे, उससे 2 दिन बाद यानी 17 अक्टूबर को श्री भगवान वाल्मीकि जी का परगट दिवस है। तलहन ने कहा कि 16 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि के अनुयायियों द्वारा पूरे पंजाब में परगट दिवस की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जिसके कारण वह इसमें व्यस्त रहेंगे, ऐसे में वह चुनाव में अच्छे से भाग नहीं ले पाएंगे। साथ ही चुनाव के दौरान समाज के प्रोग्राम और शोभायात्रा में भी बाधा आएगी। ऐसे में हमारे समाज की सुरक्षा के खिलवाड़ नहीं हो सकता।
पुलिस की छुट्टियां भी हो चुकी हैं रद्द
पंचायत चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से कराए जाने के लिए पुलिस विभाग ने भी बड़ा फैसला लिया है। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। इस संबंधी आदेश भी जारी कर दिए गए है। आदेशों के मुताबिक 15 अक्टूबर तक कोई भी छुट्टी नहीं ले सकेगा। नियम तोड़ने पर कार्रवाई भी की जाएगी।