पंजाब सरकार में अब बिना NOC के रजिस्ट्रियां हो पाएंगी। गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने NOC की शर्त खत्म करने वाले प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। पंजाब सरकार ने खुद इसकी जानकारी दी है। NOC खत्म होने से पंजाब के लाखों लोगों को फायदा होगा। वहीं इस कानून के लागू से अवैध कालोनियां काटने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन पर जहां मोटा जुर्माना लगेगा। वहीं, दोषी पाए जाने पर कड़ी सजा भी होगी।
सीएम मान ने फरवरी में किया था ऐलान
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसी साल फरवरी के महीने में हर तरह की रजिस्ट्रियों पर NOC की शर्त खत्म करने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि इससे पंजाब के आम लोगों को काफी फायदा होगा। इसके बाद पंजाब सरकार ने विधानसभा में यह बिल लेकर आई थी
3 सितंबर को विधानसभा में हुआ था पास बिल
सीएम मान के ऐलान के बाद पंजाब सरकार ने 3 सितंबर को पंजाब अपार्टमेंट-प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) एक्ट-2024' विधानसभा में पेश किया। जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। इसके बाद यह बिल गवर्नर को भेजा गया, जहां इसे मंजूरी मिल गई।
पिछले साल NOC का टाइम 15 दिन किया था
पिछले साल अक्तूबर महीने में मान सरकार ने पंजाब के लोगों को संपत्ति की खरीद एवं बिक्री के दौरान होने वाले झगड़ों और मुकदमेबाजी से बचाने के लिए एनओसी 15 दिन में देने का ऐलान किया था। पहले इस प्रक्रिया को 21 दिन में पूरा किया जाता था। वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा और राजस्व मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा ने वीरवार को बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया था।