चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर की सभी दुकानों को 24 घंटे खुले रहने की इजाजत दे दी है। बता दें कि चंडीगढ़ के व्यापारी कई दिनों से इसकी मांग कर रहे थे। 24 घंटे चलने वाली दुकान खोलने के लिए सबसे पहले आपको श्रम विभाग की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कराना होगा। प्रशासन ने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर 24 घंटे दुकानें खोलने के दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।
शराब की दुकानों, पब, बार और क्लबों पर लागू नहीं होगा आदेश
प्रशासन ने कारोबार को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया है लेकिन यह आदेश शराब की दुकानों, पब, बार और क्लबों पर लागू नहीं होगा। उनका समय वही रहेगा। चंडीगढ़ प्रशासन ने यह भी निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी कर्मचारी से 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकेगा और उसे हफ्ते में एक छुट्टी भी देनी होगी। जिसके लिए उनके सैलरी में कोई कटौती नहीं की जाएगी।
आधे घंटे का दिया जाएगा आराम
प्रत्येक कर्मचारी को लगातार 5 घंटे काम करने के बाद कम से कम आधे घंटे का आराम दिया जाएगा। एक सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे काम किया जा सकता है। यदि दुकान रात 10 बजे के बाद खुली रहती है, तो दुकान मालिक को सभी कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
महिला कर्मचारी से लिखित में सहमति लेनी होगी
इसके साथ ही अगर कोई महिला कर्मचारी रात 8 बजे के बाद काम पर है तो उससे लिखित सहमति लेनी होगी। महिला कर्मचारियों के लिए अलग लॉकर, सुरक्षा और विश्राम कक्ष उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही काम खत्म होने के बाद महिला कर्मचारी को सुरक्षित घर पहुंचाने की जिम्मेदारी दुकान मालिक की होगी। महिला कर्मचारियों को हफ्ते में एक छुट्टी के अलावा सभी सरकारी और त्योहार पर छुट्टी देनी होगी।
24 घंटे दुकानें खोलने के दिशा-निर्देश दुकान के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जिसकी रिकॉर्डिंग का कम से कम 15 दिन का बैकअप रखना होगा।