ख़बरिस्तान नेटवर्क : जालंधर पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने ध्वनि प्रदूषण रोकथाम के लिए आदेश जारी किए हैं। नए जारी आदेशों के मुताबिक इमरजैंसी स्थिति को छोड़कर साइलेंस जोन में रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक हॉर्न बजाने पर बैन लगा दिया है। वहीं लाउड स्पीकर और पब्लिक एड्रेस करने वाले सिस्टम के आवाज भी तय सीमा में ही रखने के आदेश हैं।
आदेशों मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मैरिज पैलेसों एवं होटलों में ढोल या भोंपू, कोई भी आवाज करने वाला उपकरण, एम्पलीफायर,डी.जे. आदि नहीं बजाएगा। इसी प्रकार, प्राइवेट साउंड सिस्टम का शोर स्तर निजी सीमा क्षेत्र के लिए निर्धारित शोर मानकों के 5 डी.बी. (ए) से अधिक नहीं होगा।
आदेशों में यह भी कहा गया है कि म्यूजिक सिस्टम वाले वाहनों के मामले में यह सुनिश्चित किया जाए कि आवाज किसी भी समय वाहन के बाहर सुनाई न दे। यदि इन आदेशों का उल्लंघन पाया गया तो साउंड सिस्टम को जब्त कर लिया जाएगा। यह आदेश 05.07.2025 तक लागू रहेगा।