नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर आज गुरुवार को सुनवाई। जिसमें कोर्ट ने NTA को निर्देश दिया कि वह सभी कैंडिडेट्स के रिजल्ट (मार्क्स) शनिवार दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर अपलोड करे। मार्क्स सेंटरवाइज और सिटीवाइज होना चाहिए। बता दें कि ये सुनवाई 4 घंटे तक चली।
कोर्ट ने सोमवार तक काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। एसजी ने कहा काउंसलिंग में कुछ समय लगेगा। यह 24 जुलाई के आसपास शुरू होगी। सीजेआई ने कहा, 'हम सोमवार को ही सुनवाई करेंगे।
रिजल्ट अपलोड के समय कैंडिडेट्स की पहचान न बताई जाए
कोर्ट ने कहा, रिजल्ट अपलोड करते वक्त कैंडिडेट्स की पहचान जाहिर ना की जाए। हम सोमवार, 22 जुलाई को सुबह 10:30 बजे अगली सुनवाई शुरू करेंगे। ताकि दोपहर तक हम निष्कर्ष निकाल सकें। हम बिहार पुलिस रिपोर्ट की एक कॉपी भी चाहते हैं।
40 याचिकाओं पर हुई सुनवाई
NEET में गड़बड़ी से जुड़ी 40 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को तीसरी सुनवाई थी। इससे पहले 8 जुलाई और फिर 11 जुलाई को हुई थी। CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की डिवीजन बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें रखीं। याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट नरेंद्र हुड्डा हैं।
केंद्र और NTA की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा गया था कि IIT मद्रास की रिपोर्ट में NEET UG 2024 पेपर में कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है। IIT ने निष्कर्ष निकाला था कि परीक्षा के रिजल्ट में असामान्यता का कोई संकेत नहीं था।
रिपोर्ट में कहा गया है कि न तो किसी गड़बड़ी का संकेत था और न ही उम्मीदवारों के एक स्थानीय समूह को लाभ पहुंचाया गया था, जिससे असामान्य अंक आए।