जालंधर वेस्ट हलके की सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों को सख्त हिदायतें जारी की गई हैं। आब्जर्वरों ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों/ उम्मीदवारों को आदर्श चुनाव संहिता की सख़्ती के साथ पालना करनी चाहिए नहीं तो चुनाव संहिता का उल्लंघन करने वालों विरुद्ध सख़्त कार्रवाई करेंगे।
निगरानी के लिए टीमों का किया गठन
उन्होंने बताया कि वोटिंग में पैसे, शराब और अन्य नशीले पदार्थों का दुरुपयोग को रोकने के लिए निगरान टीमों का गठन किया गया है। जिनमें 9 फ्लाईंग टीमें, 9 स्टैटिक सरवीलैंस टीमें, 3 वीडियो सरवीलैंस टीमें, 2 वीडियो व्यूइंग टीमें शामिल हैं। इसके इलावा एक लेख टीम और मीडिया सर्टीफिकेशन और मोनिटरिंग सैल भी स्थापित किया गया है।
मीटिंग से लेकर प्रचार तक मंजूरी लेना जरूरी
उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों/ राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव प्रचार के लिए रैली/ रोड शो/ मीटिंगों, वाहनों/ लाउड स्पीकरों/ वीडियो वैन का प्रयोग के लिए मंजूरी लेना जरूरी है, जिसके लिए स्थानीय लायलपुर खालसा कालेज वूमैन में मंजूरी सैल स्थापित किया गया है। मंजूरी के बिना रैली/ रोड शो, गाड़ियों/ लाउड स्पीकरों का प्रयोग करने वालों पर बनती कार्यवाही की जाएगी।
डेढ़ लाख से ज्यादा लोग करेंगे वोटिंग
उन्होंने बताया कि 10 जुलाई को होने वाली वोटिंग के लिए 181 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। हलके में कुल 1,71, 963 वोटरों में 8,9629 पुरूष, 8,2326 महिला और 8 थर्ड जैंडर वोटर शामिल है। वोटों की गिनती 13 जुलाई को लायलपुर खालसा कॉलेज फॉर वूमैन में होगी।
चुनाव प्रचार बंद होने पर नहीं करना होगा प्रचार
उन्होंने बताया कि राजनीतिक पार्टियों/ उम्मीदवारों को यह यकीनी बनाना होगा कि चुनाव प्रचार बंद होने के बाद पाबंदीशुदा समय दौरान प्रिंट, इलैक्ट्रानिक, सोशल मीडिया सहित किसी भी प्लेटफार्म पर कोई प्रचार नहीं किया जाएगा।
40 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है उम्मीदवार
उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमिशन के मुताबिक एक उम्मीदवार चुनाव पर अधिक से अधिक 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों को अपने चुनाव खर्चें संबंधी असली रिकार्ड के साथ ले कर आना होगा।