इलेक्शन कमिशन के लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान के साथ ही देश में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। अब इलेक्शन कमिशन बैंकों पर भी नजर रखेगा। जिसमें अगर 10 लाख रुपए से अधिक के लेन-देन की इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमिशन को देनी होगी।
बैंक कैश वैन में नहीं रखेंगे थर्ड पार्टी कैश
अब बैंकों की कैश वैन थर्ड पार्टी यानि की किसी भी अन्य व्यक्ति या कंपनी का पैसा नहीं लेकर जाएंगी। सभी कैश ले जाने वाली आउटसोर्स एजेंसियों को कंपनियों के किए गए नकदी के डाटा, बैंकों के जारी किए गए डॉक्यूमेंट, दस्तावेज साथ लेकर चलना होगा। वहीं इनमें जो मुलाजिम तैनात होंगे, उनके पास भी उचित आईकार्ड व दस्तावेज रहेंगे।
चुनावों के खर्च के लिए खोला जाए अलग से खाता
सभी उम्मीदवारों के पास दस हजार रुपये से अधिक का कोई भी भुगतान करने के लिए खुद का या चुनाव एजेंट द्वारा संचालित एक बैंक खाता होना चाहिए। इसे उसके परिवार के सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के साथ नहीं जोड़ा जा सकेगा। सभी चुनाव खर्च उम्मीदवार द्वारा केवल इसी बैंक खाते से किए जाएंगे।
नकद दस हजार रुपए ही निकाले जा सकेंगे
चुनाव की पूरी प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार द्वारा किसी व्यक्ति/संस्था को दी जाने वाली रकम दस हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। दस हजार तक बैंक खाते से नकद निकाला जा सकता है। जबकि अन्य सभी भुगतान उक्त बैंक खाते से चेक के माध्यम से किए जाएंगे।