जालंधर में 14 सितंबर को लोक अदालत लगाई जाएगी। यह लोक अदालत जालंधर, नकोदर और फिल्लौर में लगाई जाएगी। इसकी जानकारी जिला एवं सेशन जज सह-अध्यक्ष जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी जालंधर के निरभाऊ सिंह गिल ने दी है।
इन केसों का होगा निपटारा
जज निरभाऊ गिल ने बताया कि 14 सितंबर को लगने वाली लोक अदालत में राजीनामा के फौजदारी केस, चैक बाउंस केस, बैंक रिकवरी केस, वैवाहिक झगड़े, ट्रैफिक चलान, हादसे का क्लेम केस, भूमि अधिग्रहण प्रकरण, बिजली एवं पानी बिल संबधित अन्य केसों का निपटारा किया जाएगा।
लोक अदालत का फैसला अंतिम होगा
इसके अलावा उन्होंने आगे बताया लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है और इसके फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। लोग इस लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में मामले दायर करें,ताकि इस लोक अदालत का लाभ आम एवं गरीब लोगों को मिल सके।
40 हजार केसों की होगी सुनवाई
इस संबंध में जानकारी देते हुए सीजेएम-कम-सचिव, जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी के राहुल कुमार आजाद ने बताया कि इस लोक अदालत के लिए जालंधर में 19, नकोदर और फिल्लौर में 2-2 बेंच स्थापित की गई हैं और लगभग 40,000 मामलों की सुनवाई की जाएगी।