हरियाणा में शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर है । निकाय चुनाव के चलते हरियाणा में अब तीन दिन तक शराब नहीं मिलेगी। प्रदेश में जहां-जहां चुनाव हैं वहां 1,2 और 12 मार्च को शराब की बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।
इन तारीखों को नहीं मिलेगी शराब
जारी आदेश में बताया गया कि प्रदेश में सभी शराब लाइसेंस धारकों को इसको लेकर सूचना दे दी गई है। 2 मार्च को निकाय चुनाव के लिए मतदान होने हैं, ऐसे में वोटिंग के एक दिन पहले और वोटिंग के दिन शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। ऐसे में 1 मार्च और 2 मार्च को शराब की दुकानें, क्लब, रेस्तरां, होटल के साथ ही शराब बेचने वाले सभी प्रतिष्ठानों पर रोक रहेगी। इसके अलावा 12 मार्च को वोटों की गिनती की जाएगी, जिसकी वजह से 12 मार्च को शराब बेचने और परोसने वाली दुकानों पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
2 और 9 मार्च को वोटिंग
हरियाणा में 7 नगर निगम समेत 40 निकायों में 2 मार्च को वोटिंग होगी, हालांकि पानीपत में 9 मार्च को चुनाव करवाए जाएंगे। चुनाव की घोषणा होने के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू कर दी गई थी।