ख़बरिस्तान नेटवर्क : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी जालंधर) ने कपूरथला से कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत सिंह और सुल्तानपुर लोधी से विधायक राणा इंद्र प्रताप सिंह (बेटे) के खिलाफ कार्रवाई की है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 1999 की धारा 37ए के तहत राणा शुगर्स लिमिटेड की 22.02 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति जब्त की है, जिस पर विदेशी मुद्रा को भारत से बाहर रखने का आरोप है।
जानकारी के अनुसार विधायक राणा गुरजीत सिंह और राणा इंद्र प्रताप सिंह उक्त कंपनी के मालिक हैं, जिनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। दोनों विधायक और परिवार के अन्य सदस्य कंपनी के शेयरधारक हैं।
ईडी जांच के बाद हुई कार्रवाई
गुरुवार रात को ईडी ने कहा कि संघीय एजेंसी ने ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स (जीडीआर) जारी करने और संपूर्ण जीडीआर प्रक्रिया का अपने मूल उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं करने के लिए राणा शुगर्स लिमिटेड के प्रमोटरों, निदेशकों और शेयरधारकों के खिलाफ फेमा के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की है।
फेमा उल्लंघन के तहत की कार्रवाई
ईडी की जांच से पता चला है कि कुल जीडीआर आय में से, राणा शुगर्स लिमिटेड ने जीडीआर की सारी आय भारत में वापस नहीं लाई, जिसके कारण शुगर मिल ने FEMA 1999 की धारा 4 का उल्लंघन करते हुए 2.56 मिलियन अमेरिकी डॉलर (22.02 करोड़ रुपये) मूल्य की जीडीआर आय को भारत के बाहर रखा।
बता दें कि इस मामले में ईडी द्वारा आगे की जांच की जा रही है। पिछले साल भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने राणा शुगर लिमिटेड (RS) पर अपने माध्यम से व्यक्तिगत संस्थाओं को धन हस्तांतरित करने के कथित आरोपों पर 63 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।