पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पटियाला के DC और SSP समेत रेवेन्य ऑफिसर्स को नोटिस भेजा है। यह नोटिस राजपुरा में 40 करोड़ रुपए की पंचायती जमीन की अवैध बिक्री को लेकर भेजा गया है। इस अवैध बिक्री को लेकर वरुण मलहोत्रा नाम के व्यक्ति ने याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया है।
जानिए क्या है पूरा मामला
याचिकाकर्ता वरुण ने दावा किया कि यह जमीन 1990 में 31 ग्रामीणों की एक अनुचित समिति द्वारा अवैध रूप से बेची गई थी। मामले की जांच में खुलासा हुआ कि इस जमीन का म्यूटेशन 1991 में रेवेन्यू ऑफिसर्स की मिलीभगत से 7 व्यक्तियों के नाम करवा लिया गया था। इनमें से दो व्यक्तियों की रजिस्ट्रेशन के दौरान ही मौत हो चुकी थी। इसके बाद 2007 और 2009 में इस जमीन का एक हिस्सा फिर से बेच दिया गया।
इसके बाद उस समय के पटियाला एडीसी ने साल 2022 में पंजाब सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी। इस जांच रिपोर्ट में भी इस अवैध बिक्री की पुष्टि की थी। पर किसी के आरोपी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। याचिका में उसने आगे कहा कि इस जमीन पर अभी भी अवैध कब्जा है और इसे वापस लेने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई।