हरियाणा रोडवेज में कंडक्टर के बीड़ी पीने पर 5 हजार रुपए का रोडवेज विभाग को जुर्माना लगा है। एक पैसेंजर की शिकायत पर चंडीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने रोडवेज पर एक्शन लिया है। 5 हजार कंडक्टर को उस शिकायतकर्ता को देने होंगे, जिसे कंडक्टर के बीड़ी पीने से दिक्कत हुई।
हिसार के रहने वाले अशोक कुमार ने कमीशन को बताया कि 15 अप्रैल, 2019 को वह हरियाणा रोडवेज की बस में कैथल से अंबाला शहर के लिए जा रहा था। तभी बस का कंडक्टर बीड़ी पी रहा था, जिसके बाद उसको धुएं से काफी तकलीफ हुई। जिसके बाद शिकात उन्होंने कंस्यूमर स्टेट ट्रांसपोर्ट से की। उस पर विभाग ने कंडक्टर पर 200 रुपए का फाइन लगाया। कार्रवाई से संतुष्टी न मिलने पर अशोक ने अपनी बात कमीशन के सामने रखी।
उन्होंने कहा कि विभाग ने कंडक्टर पर की गई कार्रवाई नाम के बराबर थी। विभाग ने इस प्रकार के कृत्य रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किए। वहीं हरियाणा रोडवेज के कर्मियों ने आयोग में कहा कि उन्होंने बसों में स्टीकर भी लगाए। जिसके बाद आयोग ने कहा कि सेवा में कोताही बरतने की बात साबित हुई है, ऐसे में हरियाणा रोडवेज को 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश दिए गए।