पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को कोर्ट ने 14 साल की सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट ने उनकी पत्नी बीबी बुशरा को 7 साल की सजा दी गई है। दोनों पर राष्ट्रीय खजाने के 50 अरब पाकिस्तानी रुपए को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे हैं। जिसके बाद कोर्ट ने यह सख्त फैसला सुनाया है।
इसके साथ ही इमरान खान पर 10 लाख रुपये और उनकी पत्नी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अगर यह जुर्माना नहीं भरा गया तो इमरान खान को 6 महीने और बुशरा बीबी को 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अरबों की जमीन सस्ते में बेचने का आरोप
यह फैसला अल-कादिर ट्रस्ट में 190 मिलियन पाउंड के गबन के मामले में सुनाया गया है। यह मामला भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने दर्ज किया गया था। हालांकि जब इमरान के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ, उससे पहले से ही वे तोशाखाना केस में अडियाला जेल में बंद थे। उन्हें सजा सुनाने के लिए आज जेल में अस्थाई कोर्ट बनाया गया।
क्या है अल कादिर ट्रस्ट मामला
मामला अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। आरोप है कि इमरान खान ने पीएम रहते हुए अपनी पत्नी बुशरा बीबी और पीटीआई के कुछ अन्य नेताओं के साथ मिलकर अल-कादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट का गठन किया था। इसका उद्देश्य पंजाब के सोहावा जिला झेलम में 'गुणवत्तापूर्ण शिक्षा' प्रदान करने के लिए 'अल-कादिर यूनिवर्सिटी' स्थापित करना था। ट्रस्ट के ऑफिस के पते का उल्लेख "बनी गाला हाउस, इस्लामाबाद" के रूप में किया गया है।
आरोप है कि इस यूनिवर्सिटी के लिए इमरान और उनकी पत्नी ने एक रेशिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की जमीन गैर कानूनी तरीके से हड़प ली। इसके लिए दोनों ने पाकिस्तान के सबसे अमीर शख्सियत मलिक रियाज को धमकी भी दी थी। इमरान की पत्नी बुशरा बीबी की ओर से पांच कैरेट के हीरे की अंगूठी मांगे जाने की बात भी सामने आई थी।