दिल्ली वक्फ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत मिली है। आज राऊज एवनेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी थी। ईडी के समन पर पेश नहीं होने पर ईडी की शिकायत पर कोर्ट की ओर से समन जारी किया था। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने राहत देते हुए अमानतुल्लाह खान को 15 हजार के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत दे दी है।
बता दें कि अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों में अनियमितता का आरोप है। साथ ही नकदी में अपराध की भारी आय का मामला भी उनपर दर्ज है। अवैध नियुक्तियों के माध्यम से नकदी अर्जित करने और इन पैसों से अपने नाम पर अचल संपत्ति खरीदने का भी आरोप है। बता दें कि यह मामले 2018-2022 के बीच का है। इन आरोपों को लेकर ED आप विधायक से पूछताछ कर रही है।
कोर्ट ने क्या कहा था?
जानकारी मुताबिक ईडी की तरफ से विधायत अमानतुल्लाह खान को छह समन भेजे गए थे। समन मिलने के बाद भी अमानतुल्लाह खान ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी। जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि विधायक होने के आधार पर आपको कोई छूट नहीं दी जा सकती।
आपको बता दें कि ओखला से आप के विधायक अमानतुल्लाह खान का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में अमानतुल्लाह खान ने BJP के ब्रह्म सिंह को 60 हजार से ज्यादा वोटों से हराकर जीत हासिल की थी।
क्या है वक्फ बोर्ड?
जब कोई मुस्लिम अपनी संपत्ति दान कर देता है तो उसकी देखरेख का जिम्मा वक्फ बोर्ड के पास ही होता है। वक्फ बोर्ड के पास दान दी गई किसी संपत्ति पर कब्जा करने या वो संपत्ति किसी ओर को देने का अधिकार होता है। इस बोर्ड का काम देखने वालों को मुतावली कहा जाता है।