ख़बरिस्तान नेटवर्क : बहबल कलां गोलीकांड की सुनवाई चंडीगढ़ में ही होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। इसके साथ ही पंजाब सरकार की तरफ से स्पेशल लीव पिटीशन को भी खारिज कर दी गई है। इस पिटीशन में सरकार ने फरीदकोट से चंडीगढ़ कोर्ट में केस ट्रांसफर करने की मांग पर रोक लगाई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि केस को चंडीगढ़ में ट्रांसफर करने का फैसला न्यायिक दृष्टिी से पूरी तरह से ठीक है। केस की निष्पक्ष सुनवाई के लिए ही पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फरीदकोट से चंडीगढ़ ट्रांसफर कर दिया था। अब यह पूरा केस चंडीगढ़ हाईकोर्ट में चलेगा।
10 साल पुराना है मामला
दरअसल यह पूरा मामला 10 साल पुराना है। साल 2015 में फरीदकोट के बहबल कलां में बेअदबी का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ फायरिंग की गई थी। जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हो गए थे। इस मामले में पंजाब पुलिस के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों पर आरोप लगे थे और ट्रायल की प्रक्रिया पर भी सवाल उठते रहे हैं।