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रेप के मामले में बीजेपी विधायक को 25 साल की कैद, दस लाख रुपए देना होगा जुर्माना


रेप के मामले में बीजेपी विधायक को 25 साल की कैद,
12/15/2023 3:33:45 PM         Kushi Rajput        bjp, rape case, twenty five years , hindi news, imprisonment, today news              

BJP MLA rape case : उत्तर प्रदेश की दुद्धी सीट से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड़ को किशोरी से जबरदस्ती के मामले में 25 साल की सजा सुनाई गई है।उसे दस लाख रुपए जुर्माना भी लगाय गया है। मंगलवार को एमपी/एमएलए कोर्ट ने विधायक को दोषी ठहराया था। अदालत के आदेश पर विधायक को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया था। नौ वर्ष पूर्व म्योरपुर थाने में रामदुलार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। उस समय वह प्रधानपति थे।

अभियोजन पक्ष के अनुसार चार नवंबर 2014 में रामदुलार ने गांव की किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के परिजनों को जब जानकारी हुई तो पीड़िता के भाई ने म्योरपुर कोतवाली में शिकायत दी। 

पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज था मामला

पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अदालत में चालान पेश किया। लंबी सुनवाई के बाद बीते शुक्रवार को अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने रामदुलार के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किए। मंगलवार को लंच बाद अपर सत्र न्यायाधीश एहसानुल्लाह खान ने मामले की सुनवाई करते हुए विधायक रामदुलार को दोषी करार दिया। शुक्रवार को कोर्ट ने विधायक को 25 साल की कैद की सजा सुनाई है। 

पीड़िता के वकील विकास शाक्य के अनुसार, दुष्कर्म के बाद पीड़िता गर्भवती हो गई थी। उसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कोर्ट में प्रेषित कर दी गई थी। डीएनए जांच के लिए भी कहा गया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। पीड़िता को बालिग साबित करने के लिए आरोपी पक्ष ने परिवार रजिस्टर नकल में मिलीभगत करके उसकी उम्र बढ़ा दी गई थी। कोर्ट में पेशी के दौरान पीड़िता की जन्मतिथि की पुष्टि नहीं हुई थी। मगर प्राथमिक विद्यालय के स्कूल के सर्टिफिकेट से साबित हो गया कि पीड़िता नाबालिग थी। 

जानिए क्या है पूरा मामला? 

साल 2014 में रामदुलार सिंह गौड़ की पत्नी गांव की प्रधान थी। पीड़िता के भाई के मुताबिक 4 नवंबर 2014 को शाम 7 बजे उसकी बहन रोती हुई घर आई थी। उसने बताया कि रामदुलार गौड़ ने उसके साथ रेप किया है। इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने थाने में गौड़ के खिलाफ तहरीर दी थी। पहले केस जिला अदालत में चल रहा था, लेकिन रामदुलार सिंह गौड़ के विधायनक बनने के बाद केस एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। यहां चली लंबी सुनावाई के बाद कोर्ट ने विधायक को रेप केस में दोषी पाया था। इस सजा के बाद गोंड़ की विधायकी तय है।

 

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