ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीजा के लिए नए नियम लागू होने जा रहे है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार विदेशी नागरिकों के लिए वीज़ा हॉपिंग करना और भी मुश्किल बना रही है। जिससे स्टूडेंट्स को खासकर भारतीय स्टूडेंट्स की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
सांसद गृह मंत्री साइबर सुरक्षा मंत्री क्लेयर ओ'नील ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने जुलाई से स्टूडेंट वीज़ा के लिए आवेदन न लेने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि यह कदम प्रवासन प्रणाली में वीजा की होड़ को समाप्त करने के लिए उठाया गया है।
जानकारी मुताबिक, क्लेयर ने बताया पिछले साल जारी की गई प्रवासन रणनीति (Migration Strategy) में वीज़ा हॉपिंग को प्रतिबंधित करना और उन खामियों को समाप्त करना है, जो स्टूडेंट और अन्य अस्थायी वीज़ा धारकों को ऑस्ट्रेलिया में अपने प्रवास को कुछ मामलों में अनिश्चित काल तक लगातार बढ़ाने की अनुमति देते हैं।
स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले अंतरराष्ट्रीय स्टूडेंट्स की संख्या 2022-23 में 30 हजार से बढ़कर 150,000 से अधिक हो गई है। प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई जनसांख्यिकी विशेषज्ञ, पीटर मैकडोनाल्ड ने हाल ही में कहा था कि देश में पहले से ही मौजूद लोगों से कम वीज़ा आवेदन स्वीकार करके वीज़ा हॉपिंग में गंभीर रूप से कटौती करने से स्थायी प्रवासन में कटौती की तुलना में जनसंख्या वृद्धि को बेहतर ढंग से प्रबंधित किया जा सकेगा।
ऑनशोर छात्र वीज़ा नहीं कर पाएंगे अप्लाई
सबसे पहले विज़िटर वीज़ा धारक ऑनशोर छात्र वीज़ा के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। 1 जुलाई 2023 से मई 2024 के अंत तक 36,000 से ज्यादा आवेदनों के साथ, स्टूडेंट पाथवे का विजिटर तेजी से प्रचलित हो गया है। यह उपाय उस रास्ते को बंद कर देता है जिसका उपयोग सरकार के मजबूत अपतटीय छात्र वीज़ा विरोधी उपायों को विफल करने के प्रयास के लिए किया गया है।
विजिटर वीज़ा और Temporary Bachelor वीज़ा वाले लोग अब ऑनशोर छात्र वीज़ा के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे।
- बदलाव 1 जुलाई से लागू होंगे।
- वे अन्य लोगों के अतिरिक्त हैं जो इस वर्ष प्रवासन को कम करने के लिए आए हैं।
सरकार के इस फैसले के तहत विजिटर वीज़ा और अस्थायी स्नातक वीज़ा(Graduate Visa) वाले लोग अब ऑनशोर छात्र वीज़ा के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। ये उन अन्य बदलावों के अतिरिक्त हैं जो इस साल माइग्रेशन को कम करने के लिए लागू किए गए हैं।
ऑनशोर वीजा क्या होता है?
ऑस्ट्रेलियाई भागीदार वीज़ा आवेदन या तो ऑनशोर (उपवर्ग 820/801) या ऑफशोर (उपवर्ग 309/100) किया जा सकता है। जब आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर रहते हुए ऑस्ट्रेलियाई वीज़ा के लिए आवेदन करते हैं, तो इसे ऑफशोर वीज़ा आवेदन कहा जाता है। ऑनशोर वीज़ा आवेदन तब किए जाते हैं जब आप ऑस्ट्रेलिया के भीतर होते हैं।