दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध माना है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड गलत नहीं। उनकी गिरफ्तारी कानून के मुताबिक ही हुई है।जानकारी मुताबिक, केजरीवाल कल ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते है।
बीजेपी का आया बयान
इसी पर बीजेपी का भी बड़ा बयान आया है। बीजेपी ने कहा कि कोर्ट सबूतों के आधार पर काम करता है, सबूत से साफ कजेरवाल ही साजिशकर्ता है। कोर्ट किसी दवाब में काम नहीं करता।
15 अप्रैल तक मिली है ईडी को रिमांड
आपको बता दें कि ईडी को शराब घोटाले मामले में ईडी को 15 अप्रैल तक की रिमांड मिली है। ईडी ने कोर्ट में अपील की थी कि उनकी रिमांड बढ़ाई जाए। क्योंकि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहा है।
वहीं हाईकोर्ट ने केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकारी गवाह ईडी तय नहीं करता है। सरकारी बयान का गवाह जज के सामने होता है। कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि ट्रायल के दौरान केजरीवाल गवाहों से सवाल करते है।
गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाना गलत
वकील अभिषेक मनु सिंघवी सरकारी गवाह पर सवाल उठाते है। चुनावी टिकट और बॉन्ड पर हमारे सामने सवाल नहीं करने चाहिए। कोर्ट का संबंध सविधान से, राजनीति नैतिकता से नहीं। कोर्ट पर कोई बाहरी और राजनीति दवाब नहीं है। गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाना गलत है।
कोर्ट ने कहा कि विवाद केंद्र सरकार और दिल्ली के सीएम के बीच है। लेकिन ये विवाद केजरीवाल और ईडी के बीच नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा कि सरकारी गवाह ईडी तय नहीं करता है। सरकारी बयान का गवाह जज के सामने होता है।
कोर्ट में क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं
कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल गवाहों सवालों पर क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं।अलग अलग लोगों केलिए अलग अलग कानून नहीं होता है।
21 मार्च को किया गया था गिरफ्तार
बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत भी मांगी हुई है। जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने गत 3 अप्रैल को हुई सुनवाई में फैसला सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल ने 23 मार्च को यह याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की थी। उन्हें 21 मार्च को उनके दिल्ली स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया था।
वहीं 22 मार्च को केजरीवाल को कोर्ट में पेश करके ईडी ने 6 दिन के रिमांड पर लिया था। 28 मार्च को फिर कोर्ट में पेश करके उन्हें 4 दिन के रिमांड पर लिया गया। एक अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में भेज दिया। जहां उन्हें 9 दिन हो चुके हैं। इस बच राउज एवेन्यू कोर्ट एक अप्रैल को केजरीवाल की एक याचिका खारिज कर चुकी हैं।
22 मार्च को उन्हें कोर्ट में पेश करके ED ने 6 दिन के रिमांड पर लिया था। 28 मार्च को फिर कोर्ट में पेश करके उन्हें 4 दिन के रिमांड पर लिया गया। एक अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में भेज दिया, जहां उन्हें 9 दिन हो चुके। इस बीच राउज एवेन्यू कोर्ट एक अप्रैल को केजरीवाल की एक याचिका खारिज कर चुकी हैं।
अरविंद केजरीवाल की ओर से उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली हाईकोर्ट में दलील पेश की है केजरीवाल का शराब घोटाले से कोई लेना देना नहीं है।