जालंधर के बाजारों में त्योहारों की धूम देखने को मिल रही है। दीवाली पर पटाखों के लिए अस्थायी दुकानों के लाइसेंस के लिए आवेदन आज से शुरू हो चुके है जो 12 अक्टूबर शाम 4 बजे तक किए जा सकते हैं। इस संबंध में पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने जानकारी दी है।
सीपी स्वप्न शर्मा ने बताया कि पंजाब सरकार, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की हिदायतों के मुताबिक, 2016 में ‘द एक्सप्लोसिव रूल्स-2008’ (द एक्सप्लोसिव रूल्स) के तहत जारी किए गए प्रोविजनल लाइसेंस में से 20% लाइसेंस के जरिए जारी किए जाने हैं।
वेबसाइट से कर सकते है डाउनलोड
उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नरेट जालंधर शहर के अंतर्गत आने वाले निवासी जिनकी उम्र 18 साल से कम नहीं है उन्हें जालंधर शहर में नगर निगम के निर्धारित स्थान पर पटाखे बेचने के लिए अस्थायी दुकानों का अस्थायी लाइसेंस लेना होगा आर्म्स लाइसेंसिंग ब्रांच, कमिश्नरेट जालंधर या ऑफिस कमिश्नरेट पुलिस जालंधर की वेबसाइट https://jalandhrcity.punjabpolice.gov.in से डाउनलोड करके 10 से 12 अक्टूबर शाम 4 बजे तक जमा करा सकते हैं।
18 अक्टूबर को निकाला जाएगा ड्रा
उन्होंने बताया कि डेडलाइन के बाद आने वाले आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस संबंध में 18 अक्टूबर को ड्रा दोपहर 3 बजे रेड क्रॉस भवन में निकाला जाएगा। सीपी स्वप्न शर्मा कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट या पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जारी आदेशों में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन होता है तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी