नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने संचालित हैंग ग्लाइडर के संचालन और सुरक्षा के संबंध में नए नियम लागू किए हैं। बता दें कि 7 अक्टूबर को आतंकी समूह हमास के घुसपैठियों ने इजराइल में घुसने के लिए मोटर चलित हैंग ग्लाइडर का इस्तेमाल किया था। संशोधित नियमों में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति DGCA द्वारा अनुमोदित परीक्षक या प्रशिक्षक द्वारा अधिकृत किए बिना संचालित हैंग ग्लाइडर नहीं उड़ा सकता।
परीक्षक या प्रशिक्षक वह व्यक्ति होगा जिसने पावर्ड हैंग ग्लाइडर पर 50 घंटे और दोहरी मशीन पर कम से कम 10 घंटे काम किया हो। ऐसा अनुमोदित परीक्षक या प्रशिक्षक जांच करेगा और अन्य व्यक्तियों को उड़ान भरने के लिए अधिकृत करेगा।
संशोधित नियमों के अनुसार, यदि किसी पायलट के पास वैध वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (सीपीएल) है और उसके पास संचालित हैंग ग्लाइडर उड़ाने का 25 घंटे का अनुभव है, या यदि उसके पास संचालित हैंग ग्लाइडर पर 50 घंटे की उड़ान अनुभव के साथ प्राधिकरण है, तो वे एक संचालित हैंग ग्लाइडर परीक्षण उड़ान का संचालन कर सकते हैं।
हालांकि, मौजूदा सुरक्षा नियमों में कहा गया है कि संचालित हैंग ग्लाइडर को डीजीसीए द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना किसी भी व्यक्ति या फर्म को बेचा या निपटान नहीं किया जाएगा।