SC/ST एक्ट पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। किसी व्यक्ति को सार्वजनिक जगह पर अपमान या धमकी देने पर ही SC/ST एक्ट का लागू होगा। यह आदेश हाईकोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान दिया है।
जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा कि एक्ट तहत अपराध गठित करने के लिए अपमान या धमकी अनुसूचित जाती या फिर अनुसूचित जाति के साथ संबंधित होनी चाहिए। उन्होंने यह टिप्पणी स्पैशल जज लुधियाना के आदेशों के विरुद्ध की गई अपील पर सुनवाई करते हुए कही है।
जानिए क्या है मामला
याचिकाकर्ता ने लुधियाना की अदालत में SC/ST एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत कत्ल और जातिवाद टिप्पणी करने के आरोप अग्रिम जमानत की मांग की थी, जिसे रद्द कर दिया गया है। आरोप यह है कि याचिकाकर्ता ने सेवक राम नाम के व्यक्ति पर जातिव सूचक शब्द कहे थे।