कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को मरते दम तक उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने यह फैसला 164 दिनों बाद सुनाया है। इसके साथ ही इसके साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
कोर्ट ने 12:30 बजे से दोषी संजय CBI और पीड़ित परिवार के वकील की बातें सुनीं। जज अनिर्बान दास ने संजय से कहा कि यह बताया जा चुका है कि तुम किन अपराधों के दोषी हो। संजय की सजा के लिए 160 पेज का फैसला लिखा गया है। साथ ही सजा का ऐलान करते वक्त अनिर्बान दास ने कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है। इसलिए इस मामले में वो अपराधी को उम्रकैद की सजा सुना रहे हैं।
मुझे जेल में पीटा गया - संजय रॉय
वहीं संजय रॉय ने कहा मुझे बिना किसी वजह के फंसाया गया है। मैं हमेशा रुद्राक्ष की माला पहनता हूं. यदि मैं अपराध करता तो क्राइम सीन पर ही माला टूट जाती। मुझे बोलने नहीं दिया गया। मुझे जेल में पीटा गया और दस्तावेजों पर दस्तखत करने के लिए मजबूर किया गया।
रेप-मर्डर पीड़ित के माता और पिता के वकील ने कहा कि दोषी को फांसी दी जाए। संजय सिविक वॉलंटियर था, अस्पताल की सुरक्षा में था, लेकिन उसने ही जघन्य अपराध किया। उसने उस पीड़ित के साथ अपराध किया, जिसकी उसे हिफाजत करनी थी। इसके साथ ही सजा मिलने के बाद पीड़िता के माता-पिता ने कहा संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, 66 और 103 (1) के तहत के दोषी पाया गया है। इन धाराओं के तहत अपराधी को अधिकतम सजा-ए-मौत या आजीवन कारावास दिए जाने का प्रावधान है। लेकिन जज ने इस मामले में उम्रकैद की सजा दी है।
ममता बनर्जी ने कहा हम फांसी की मांग करते हैं
पश्चिम बंगाल CM ममता बनर्जी ने कहा हम फांसी की मांग करते हैं। वहीं दूसरी तरफ़ संजय की मां-बहन ने कहा वे सजा के खिलाफ अपील नहीं करेंगे चाहे ही फांसी ही क्यों न दी जाए। मां ने कहा कि मैं उस लड़की के मां-बाप का दुख समझती हूं, मेरी भी बेटियां हैं।
8 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर का हुआ था रेप
कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में 8 अगस्त की रात को ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले रेप किया गया। फिर उसकी मर्डर कर दिया। डॉक्टर का शव सेमिनार के हॉल से बरामद हुआ। जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी संजय रॉय को अरेस्ट किया।