ख़बरिस्तान नेटवर्क, पटियाला : पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में आरोपी शमशेर सिंह को गुरुवार को बुड़ैल जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेशों पर जेल प्रशासन ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया है।
सीजेएम डाॅ. अमन इंदर सिंह की अदालत ने बुधवार को दो लाख रुपये के मुचलके और कुछ शर्तों के साथ शमशेर सिंह की जमानत याचिका मंजूर कर ली।
2007 में उम्र कैद की हुई थी सजा
अगस्त 2007 में सीबीआई की विशेष अदालत ने पटियाला निवासी शमशेर सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। वहीं मामले में अन्य आरोपियों को भी सजा हुई। बेअंत सिंह हत्याकांड में शमशेर सिंह की समय पूर्व रिहाई का मामला अभी भी पेंडिग है। इससे पहले जुलाई 2023 में सीजेएम कोर्ट ने प्रशासन से शमशेर सिंह की जल्द रिहाई की सिफारिश पर दो महीने के अंदर फैसला लेने को कहा था। अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया था कि यदि संबंधित प्राधिकारी ने समय से पहले रिहाई की उनकी मांग को खारिज कर दिया तो शमशेर सिंह को आत्मसमर्पण करना होगा।