विदेश में छिपे आतंकी लखबीर सिंह लांडा को मोहाली की विशेष एनआईए अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। अब अदालत में उसकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। यह कार्रवाई सीआरपीसी की धारा 82 (4) के तहत की गई है।
दरअसल, NIA ने लखबीर सिंह संधू उर्फ लंडा व उसके साथियों हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा, सतनाम सिंह उर्फ सत्ता, परमिंदर सिंह खैरा उर्फ पट्टू, यादविंदर सिंह उर्फ यादा के खिलाफ गैर-कानूनी गतिविधियों के आरोप में धारा 17, 18, 18बी, 20, 38, 39 के तहत मामला दर्ज किया था। ये सुनवाई 9 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई।
एनआईए ने कोर्ट में आरोपियों को भगोड़ा घोषित करने की याचिका दायर की थी। अदालत ने याचिका दायर होने के बाद आरोपियों को कोर्ट में पेश होने के लिए 30 दिन का समय दिया था, जो बीत चुका है। इस कारण अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी लंडा को भगोड़ा घोषित कर दिया है। वहीं सभी आरोपियों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 83 के तहत संपत्ति कुर्की करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
लखबीर सिंह लंडा कौन है
लखबीर सिंह पंजाब के तरनतारन जिले में हरिके का रहने वाला है और अभी कनाडा में एल्बर्ट के एडमोन्टन शहर में रहता है. वह प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है। वह पंजाब और देश के अन्य हिस्सों में आतंकवादी मॉड्यूल तैयार करने, वसूली, हत्याओं, आईईडी लगाने, हथियारों और ड्रग्स की तस्करी और आतंकवादी कृत्यों के लिए पैसों के लेनदेन से जुड़े कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है।
इसके साथ ही उसके साथी हत्याएं और वसूली कर पंजाब में शांति, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने की साजिश और देश के विभिन्न हिस्सों में अन्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं।