ख़बरिस्तान नेटवर्क : 2 हजार से ज्यादा ऑनलाइन पैसे भेजने पर टैक्स लगेगा यह लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ था। अब वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया और लोगों के बीच चल रही चर्चा पर पूर्ण विराम लगाते हुए कहा कि सरकार 2 हजार से ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर टैक्स नहीं लगेगा। उन्होंने इस तरह की खबरों को बेबुनियाद बताया है।
UPI पर नहीं लगेगा GST
वित्त मंत्रालय ने कहा कि UPI (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) पेमेंट पर GST टैक्स लगाने की जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, वह पूरी तरह से गलत हैं और उनका कोई आधार नहीं है। साल 2020 से ही UPI के पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट जीरो है। इसलिए इन पर GST लागू नहीं होता है।
सरकार ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को दे रही है बढ़ावा
दरअसल केंद्र सरकार UPI को बढ़ावा दे रही है और इंसेंटिव स्कीम पर 1500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यह फैसला केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में लिया गया है। इस स्कीम में UPI-BHIM के जरिए 2 हजार रुपए तक के पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन करने पर छोटे दुकानदारों को 0.15 फीसदी इंसेंटिव देगी।