नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट पर दोबारा परीक्षा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट का पेपर पटना और हजारीबाग में हुआ। कोर्ट ने अभी अपना अंतिम फैसला सुरक्षित रखा है जिसके लिए कोई डेट जारी नहीं की है। कोर्ट के आदेश के बाद अब 24 जुलाई से काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा।
नीट परीक्षा में धांधली के सबूत नहीं: SC
नीट पर अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर सबूतों की कमी है। परीक्षा में खामी के पर्याप्त सबूत नहीं मिले। हजारीबाग और पटना में पेपर लीक हुआ। परीक्षा में धांधली के सबूत नहीं।
कोई स्टूडेंट्स इस फ्रॉड में पाया गया तो उसे एडमिशन नहीं होगी
NEET केस में CJI की बेंच के सामने मंगलवार को पांचवीं सुनवाई हुई। वहीं सीजेआई ने कहा कि फिलहाल हम दागी स्टूडेंट्स को बेदागी स्टूडेंट्स से अलग कर सकते हैं। अगर जांच के दौरान दागियों की पहचान होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट्स इस फ्रॉड में शामिल पाया जाता है तो उसे एडमिशन नहीं मिलेगा।
सबूत के बिना रीएग्जाम का फैसला नहीं दे सकते
CJI ने कहा हम पेपर लीक के ठोस सबूत के बिना रीएग्जाम का फैसला नहीं दे सकते हैं। हो सकता है कि CBI जांच के बाद पूरी तस्वीर ही बदल जाए, लेकिन आज हम किसी हालत में यह नहीं कह सकते कि पेपर लीक पटना और हजारीबाग तक सीमित नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी, लेकिन 13 लाख छात्रों को रैंकिंग में फेरबदल का सामना करना पड़ेगा क्योंकि IIT- दिल्ली ने दो विकल्पों में से एक को परमाणु सिद्धांत प्रश्न(Atomic Theory Question) के लिए NTA द्वारा स्वीकार किया है।