सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने केजरीवाल के वकील से पूछा कि उन्होंने ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर क्यों दाखिल नहीं की। वहीं इस पर वकील ने कहा कि गिरफ्तारी अवैध है इसलिए।
बेंच ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा दरअसल आप गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ हैं। आपने जमानत के लिए आवेदन क्यों नहीं किया? इस पर सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी अवैध है, वहीं ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा कि इन्होंने पिछली कस्टडी का भी विरोध नहीं किया। आपको नोटिस भेजे गए थे। आपने नजरअंदाज कर दिए।
केजरीवाल कोई आतंकवादी नहीं
केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि मैं तारीखें बता सकता हूं। 9वें बयान को नजरंदाज कर दिया, 10वें को देखा। ऐसा नहीं होना चाहिए। बुच्ची बाबू, मुंगटा, राघव इनके पांचों बयान देख लीजिए। क्या तारीख है, दिसंबर 2022 से जुलाई 2023 तक। इन्होंने मार्च 2024 में गिरफ्तारी क्यों की। वो कोई आतंकवादी नहीं हैं। आपने एक दोषी मुख्यमंत्री को इतने वक्त तक खुला क्यों घूमने दिया?
यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है।