चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने सख्त आदेश जारी किए है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि अगर सड़क पर एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस के गुजरने के लिए रास्ता क्लीयर नहीं किया गया तो सजा भुगतनी पड़ सकती है।
10 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा
अगर आप सायरल सुनकर भी ऐसा नहीं करते तो बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। इमरजेंसी गाड़यों का रास्ता रोकना कड़ी सजा का प्रावधान है। जानकारी के मुताबिक, ऐसा न करने पर मोटर व्हीकल (संशोधन अधिनियम) 2019 की धारा 194E के तहत वाहन चालक को 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
इन गाड़ियों को साइड देना जरूरी
आपको बता दें कि सड़क पर एंबुलेंस की आवाज सुन कर सभी गाड़ियां साइड दे देती है। वहीं ट्रैफिक जाम होने पर भी उस एंबुलेंस को नहीं रोका जाता जिसमें मरीज होता है क्योंकि अस्पताल पहुंचने में हुई जरा सी देरी से जान जा सकती है। इसी तरह आपात की स्थिति में निपटने के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहन जैसे फायर ब्रिगेड़, पुलिस और एंबुलेंस आदि के गुजरने के लिए रास्ता क्लीयर करना जरुरी है।