सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। सीबीआई के केस में गुरुवार को अरविंद केजरीवाल की दोनों याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ और जमानत के लिए याचिका दायर की है। कोर्ट में आज की सुनवाई में सीबीआई ने केजरीवाल की जमानत का विरोध किया।
जबकि केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि CBI केजरीवाल को बाहर नहीं आने देना चाहती है। जबकि इसी कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के केस में कहा है कि जेल अपवाद है और जमानत नियम। सुनवाई पूरी होने पर सुप्रीम कोर्ट ने केरजरीवाल की दोनों याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
जमानत के लिए पहले ट्रायल कोर्ट जाए
कोर्ट में CBI ने दलील दी कि केजरीवाल को जमानत के लिए पहले ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए, सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए। अगर उन्हें जमानत मिली तो हाईकोर्ट को निराशा होगी।
केजरीवाल की जमानत और CBI की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच सुनवाई कर रही है। केजरीवाल का पक्ष सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी रख रहे हैं जबकि CBI को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
ED केस में SC से मिल चुकी जमानत
केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े ED केस में सुप्रीम कोर्ट से ही 12 जुलाई को जमानत मिल चुकी है। इस केस में आम आदमी पार्टी (AAP) नेता संजय सिंह, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और भारत राष्ट्र समिति (BRS) लीडर के कविता को जमानत दी जा चुकी है।
CBI ने किया था गिरफ्तार
शराब नीति केस में केजरीवाल के खिलाफ ED और CBI का केस चल रहा है। ED ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ED मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन CBI केस में वह जेल में बंद हैं। CBI ने 26 जून को शराब नीति केस में भ्रष्टाचार के आरोपों पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।
सुप्रीम कोर्ट में 5 सितंबर को सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 अगस्त को केजरीवाल की CBI की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। साथ ही जमानत के लिए लोअर कोर्ट जाने को कहा था। केजरीवाल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। CBI केस में उनकी जमानत याचिका पर 5 सितंबर को सुनवाई होगी।