पंजाब में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद नगर निगम चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। स्टेट इलेक्शन कमिशन ने बुधवार को जालंधर, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला और फगवाड़ा समेत 43 नगर निगमों व नगर पंचायतों की चुनावी प्रक्रिया शुरू कर दी है।
3 दिसंबर तक होगा आपत्तियों का निपटारा
पंजाब स्टेट इल्केशन कमिश्नर राज कमल चौधरी ने बताया कि वोटर्स लिस्ट का प्रकाशन 14 नवंबर वीरवार को किया जाएगा। दावे एवं आपत्तियां 18 से लेकर 25 नवंबर तक दर्ज करवाई जा सकती हैं। जिनका निपटारा 3 दिसंबर तक किया जाएगा और आखिरी वोटर्स लिस्ट 7 दिसंबर को जारी की जाएगी।
इन फॉर्म से किया जा सकता है आवेदन
उन्होंने आगे बताया कि सभी डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मौजूदा वोटर्स लिस्ट को नगर पालिकाओं में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराएं। संशोधन के लिए अनुसूची के अनुसार पंजाब म्यूनिसिपल चुनाव नियम, 1994 के नियम 14 के अंतर्गत कोई भी पात्र व्यक्ति फॉर्म नंबर 7 (नाम जोड़ने के दावे के लिए), फॉर्म 8 (नाम जोड़ने पर आपत्ति के लिए) और फॉर्म 9 (किसी विवरण पर आपत्ति के लिए) के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
उन्होंने बताया कि आम जनता की सुविधा के लिए फॉर्म नंबर 7, 8, और 9 को आयोग की वेबसाइट www.sec.punjab.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। वोटर्स के रूप में रजिस्टर्ड होने के लिए आवेदनकर्ता की उम्र पात्रता तिथि को 18 साल तक पूरी होनी चाहिए।
आम जनता के लिए विशेष प्रबंध करने के लिए कहा
डीसी को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे संबंधित नगर पालिकाओं में 20 और 21 नवंबर को आम जनता की सुविधा के लिए दावे एवं आपत्तियां (फॉर्म 7, 8 और 9 में) जमा करने के लिए विशेष प्रबंध करें। राज्य चुनाव आयोग द्वारा सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों से अनुरोध किया जाता है कि वे दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान अपनी संबंधित नगर पालिका की मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकृत करवाना सुनिश्चित करें, ताकि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकें।